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जिले में बगैर अनुमति के धरना, जुलूस, सभा, आमसभा व प्रदर्शन पर प्रतिबंध

जिले में बगैर अनुमति के धरना, जुलूस, सभा, आमसभा व प्रदर्शन पर प्रतिबंध

ग्वालियर - 
जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने धारा-144 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश 

धारदार व मौथरे हथियार आदि के प्रदर्शन पर भी लगाया प्रतिबंध 

आदेश के उल्लंघन पर होगी धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई 

पूर्व अनुमति देने के लिये संबंधित एसडीएम व एडीएम अधिकृत  

ग्वालियर जिले की सीमा में बगैर पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, मौन जुलूस, सभा, आमसभा व धरना-प्रदर्शन आदि पर पूर्णत: पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही विभिन्न आयोजनों व चल समारोह इत्यादि में सार्वजनिक रूप से धारदार एवं मौथरे हथियार मसलन तलवार, लाठी, फरसा, बरछी एवं किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र आदि धारण करने और उनका प्रदर्शन करने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील होगा और प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा। 
 
जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न आयोजनों के लिये पूर्व में ही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं एक अनुविभाग से अधिक अनुविभाग में आयोजन होने की स्थिति में संबंधित अपर जिला दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार के कटाउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे इत्यादि पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किसी भी सार्वजनिक व निजी स्थान पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी भी भवन व सम्पत्ति (सार्वजनिक व निजी) पर भी आपत्तिजनक भाषा और भड़काऊ नारे लिखा जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर भी किसी भी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ व आपत्तिजनक पोस्ट करना और फॉरवर्ड करना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। 
 
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जन प्रतिबंधात्मक आदेशों के संबंध में विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा छूट व शिथिलता संबंधी निर्णय प्रकरण विशेष में लिया जा सकेगा। शासन व प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों सहित पारिवारिक कार्यक्रम, विवाह समारोह, बारात इत्यादि के मामले में पूर्वानुमति लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसे आयोजनों में भी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित आपत्तिजनक गतिविधियाँ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। 
 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने नवदुर्गा महोत्सव, दशहरा व दीपावली सहित अन्य त्यौहारों और प्रस्तावित विधानसभा आम निर्वाचन को ध्यान में रखकर यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 

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