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भगवान विरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से आवेदन पर आमंत्रित

भगवान विरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से आवेदन पर आमंत्रित


अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के लिये बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा भगवान विरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना संचालित की गई है। 
 जनजातीय कार्य विभाग मुरैना के जिला संयोजक ने बताया कि योजना के तहत 1 लाख से 25 लाख रूपये तक सेवा, खुदरा इकाई एवं 1 लाख से 50 लाख तक उद्योग इकाई के लिये ऋण बैंक के माध्यम से दिया जायेगा। बैंक द्वारा स्वीकृति उपरांत स्वीकृत ऋण राशि पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम भोपाल द्वारा देय होगी। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये मुरैना जिले के क्षेत्र से पात्रता रखने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।      
पात्रता की शर्ते 
 जिला संयोजक ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना चाहिये। आवेदक के पास मुरैना जिले का मूल निवासी होना चाहिये, आवेदक न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। आवेदक की उम्र आवेदन दिनांक को 18 से 45 वर्ष होनी चाहिये। आवेदक को उद्योग इकाई एवं सेवा, खुदरा व्यवसाय का स्व-रोजगार स्थापित करने के लिये कार्ययोजना सहित आवेदन करने पर बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। पात्रता रखने वाले शिक्षित बेरोजगार युवक, युवती शासन द्वारा संचालित योजनाओं में बेवसाइट samast.mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये जनजातीय कार्य विभाग मुरैना के जिला कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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